हिमाचल न्यूज़ : कुल्लू
अटल टनल रोहतांग उदघाटन बाद से ही सैलानियों तथा स्थानीय लोगों के आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है। इसे देखने के लिए बहुत अधिक संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हो रहे हैं। वाहनों की आवाजाही बढ़ने से वाहनों का उपद्रव, ओवरस्पीडिंग तथा अनावश्यक रूप से टनल के भीतर वाहनों के ठहराव इत्यादि के कारण दुर्घटनाओं का अंदेशा बना हुआ है। विभिन्न स्थानों पर बहुत अधिक गाड़ियों की आवाजाही से यातायात बुरी तरह प्रभावित होने व जाम लगने के कारण बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
कुल्लू की उपायुक्त डा. ऋचा वर्मा का कहना है कि बदलती परिस्थितियों के कारण अब पलचान पुल से साउथ पोर्टल अटल टनल रोहतांग के बीच यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रक्रिया को अपनाया जाना जरूरी हो गया है। अब सोलंग बैरियर से साउथ पोर्टल अटल टनल रोहतांग तक के संपूर्ण सड़क क्षेत्र को अनाधिकृत रूप से वाहनों की पार्किंग के लिए नो पार्किंग जोन व टो अवे क्षेत्र घोषित किया गया है। स्थानीय लोगों को भी इस क्षेत्र में वाहनों के खड़ा न करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें अपने वाहनों को अपने घर के अंदर या अन्य चिन्हित पार्किंग स्थानों पर पार्क करने को कहा गया है।
सोलंग बैरियर से साउथ पोर्टल की ओर जाने वाले टूरिस्ट वाहनों का समय
उपायुक्त कुल्लू के आदेशानुसार सोलंग बैरियर से साउथ पोर्टल अटल टनल रोहतांग की ओर जाने वाले टूरिस्ट वाहनों का समय प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 11 बजे तथा दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक निर्धारित किया है जबकि प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक बजे तक टनल रख-रखाव कार्य के लिए बंद रहेगी । नार्थ पोर्टल से सोलंग घाटी तक वाहनों की वापसी का समय सायं 4 बजे निर्धारित किया गया है। उपरोक्त निर्धारित समय आपातकालीन वाहनों तथा स्थानीय लोगों के वाहनों या लाहौल स्पिति के निवासियों के लिए लागू नहीं होगा। सोलंग बैरियर से आगे स्नो स्कूटर्स व एटीवी वाहनों की आवाजाही/ संचालन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। स्थानीय एसडीएम, स्थानीय पुलिस के साथ मशविरा कर या 4x4 वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी। किसी भी विशेष दिवस पर मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों या आईएमडी की ओर से जारी चेतावनी या सड़क की बुरी स्थिति की बीआरओ से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकते हैं।
सड़क के किनारे अस्थाई दुकानों पर लगा पूर्ण प्रतिबंध
सोलंग बैरियर से साउथ पोर्टल अटल टनल रोहतांग तक सड़क के किनारे खाने-पीने की अस्थाई दुकानों (रेहड़ी) इत्यादि पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। बीआरओ द्वारा इन आदेशों से सम्बंधित विभिन्न स्थानों पर साईन बोर्डस स्थापित किए जाएंगे। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ उपरोक्त मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ये आदेश तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।
Posted By : Himachal News