हिमाचल न्यूज़ | अब मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को आरक्षित वर्गों के बच्चों के दाखिले हेतू 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करना होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अलाभित समूह के छात्रों हेतू 25 प्रतिशत आरक्षण देने तथा फीस प्रतिपूर्ति हेतू जागरूक करने के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन आदेशों अनुसार समस्त निजी स्कूलों को आरक्षित वर्गों के बच्चों के दाखिले हेतू 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करना होगा।
प्रारम्भिक शिक्षा उपनिदेशक देवेंद्र चंदेल ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी निजी स्कूल वर्ष 2023-24 में होने वाले दाखिल हेतू प्रचार-प्रसार के माध्यमों से जागरूक करें ताकि गरीब एवं आरक्षित वर्गां के छात्रों को इसका लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त विद्यालयों के सूचना पट्ट पर अंकित करने के साथ-साथ प्रोस्पेकटस में आरक्षण का विवरण मुद्रित करना सुनिश्चित करें।
इसके अतिरिकत प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को कार्यालय की वेबसाईट पर भी अपलोड किया गया है।
Posted By : Himachal News
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